Nov 27, 2024 in Articles
321
गुजरात में जनत्री रेट का मतलब न्यूनतम संपत्ति मूल्य है जिसे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसके नीचे किसी संपत्ति का हस्तांतरण पंजीकृत और स्टांप नहीं किया जा सकता।